UP में मेडिकल सीट छोड़ने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना

अब उत्तर प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीट छोड़ने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा। उत्तरप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में यह जानकारी दी है। उन्होनें विधान परिषद में बताया कि मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं है। कई बार निजी कारणों से मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देता है और उन्हें जुर्माना देना होता था, इसलिए इस जुर्माने के नियम खत्म कर दिया गया है। नियम के अनुसार MBBS या BDS करने वाला कोई छात्र यदि बीच में मेडिकल सीट छोड़ता था तो उसे एक लाख रुपये जुर्माना देना होता था, वहीं MD या MS करने वाले छात्रों को सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगता था। NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने यह जुर्माना हटाने का राज्य सरकार को सुझाव दिया था, इसी आधार पर इस नियम को हटा दिया है। यह खबर निश्चित तौर पर मेडिकल की पढाई कर रहे छात्रों के लिए राहत वाला है।

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