मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने आरटीई के आवेदन की अंतिम तिथि एक्सटेंड की
मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में कमजोर वर्ग व वंचित समूह के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इसमें प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च 2024 निर्धारित थी जिसे अब मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने एक्सटेंड कर दिया है। जो भी अविभावक अपने बच्चों को आरटीई के तहत निशुल्क एडमिशन दिलाना चाहते हैं वे अब बढ़ाई गयी तिथि 5 मार्च 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन की तिथियों को साथ ही अन्य तिथियों में भी बदलाव किया गया है। प्रथम चरण की एडमिशन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। द्वितीय चरण के लिए रिक्त सीटों का पोर्टल पर प्रदर्शन 21 मार्च 2024 को किया जायेगा। इसके बाद अभ्यर्थी 22 से 26 मार्च तक चॉइस अपडेट कर सकेंगे और 28 मार्च को स्कूलों द्वारा लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी 30 मार्च से 5 अप्रैल 2024 के बीच में कभी भी एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण जानकारी:
- आरटीई आवेदन की अंतिम तिथि: 5 मार्च 2024
- दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि: 9 मार्च 2024
- द्वितीय चरण के लिए रिक्त सीटों का प्रदर्शन: 21 मार्च 2024
- चॉइस अपडेट: 22 से 26 मार्च 2024
- स्कूलों द्वारा लॉटरी: 28 मार्च 2024
- एडमिशन प्रक्रिया: 30 मार्च से 5 अप्रैल 2024
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:
- आरटीई के तहत, कमजोर वर्ग और वंचित समूह के छात्रों को निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है।
- आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसे मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।
- आवश्यक दस्तावेजों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- अधिक जानकारी के लिए, आप मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
यह भी ध्यान दें:
- आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आय सीमा निर्धारित है।
- आवेदन करते समय सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को ध्यान से भरें।
- समय सीमा से पहले आवेदन करें।
मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग छात्रों को आरटीई के तहत प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करता है।
अधिक जानकारी के लिए:
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-233-1001
शुभकामनाएं!